कोर्ट की अवमानना मामले में CBI के पूर्व अंतरिम प्रमुख नागेश्वर राव को SC ने सुनाई दिन भर कोर्ट में रहने की सजा और एक लाख जुरमाना

सीबीआई (CBI) के पूर्व अंतरिम प्रमुख एम नागेश्वर राव (Nageswara Rao ) ने मंगलवार को स्वीकार किया कि सीबीआई का अंतरिम प्रमुख रहते हुए जांच एजेंसी के पूर्व संयुक्त निदेशक ए के शर्मा का तबादला करके उन्होंने गलती की। उन्होंने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में हलफनामा दाखिल कर बिना शर्त माफी मांगी थी। शर्मा बिहार के मुजफ्फरनगर में बालिका गृह मामले की जांच कर रहे थे। कोर्ट ने कहा कि नागेश्वर राव और सीबीआई के विधि अधिकारी ने अदालत की अवमानना की है। कोर्ट ने कहा के सीबीआई के अंतरिम निदेशक राव को बेंच के उठने सुप्रीम कोर्ट में रहने की सजा सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई के अभियोजन निदेशक को अदालत की आज की कार्यवाही खत्म होने तक हिरासत में रहने की सजा सुनाई और उन पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। कार्ट ने राव और अभियोजन निदेशक धांसू राम से कहा - अदालत के एक कोने में चले जाएं और कार्यवाही खत्म होने तक वहां बैठे रहें।