जांच एजेंसी की तरफ से कहा गया कि जिन धाराओं के तहत कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया गया है उसमें कम से कम 10 साल और अधिकतम उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है. पीड़िता के वकील ने पीड़िता के लिए उचित मुआवजा देने की मांग भी की.
कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई की ओर से आरोपपत्र दायर करने में की गई देरी पर भी हैरानी जताई, जिसकी वजह से पीड़िता को न्याय मिलने में देरी हुई और सेंगर व उसके अन्य साथियों के खिलाफ लम्बा ट्रायल चलाया गया।