सुप्रीम कोर्ट ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ज्यादा पेंशन का रास्ता साफ कर दिया है। केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दर्ज की गई भविष्य निधि संगठन (EPFO) की विशेष अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ऐसे में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी ज्यादा पेंशन मिलेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ज्यादा पेंशन का रास्ता साफ कर दिया है। केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दर्ज की गई EPFO की विशेष अपील को खारिज कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ज्यादा पेंशन का रास्ता साफ कर दिया है। केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दर्ज की गई भविष्य निधि संगठन (EPFO) की विशेष अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ऐसे में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी ज्यादा पेंशन मिलेगी।
केरल हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में भविष्य निधि संगठन को कहा था कि रिटायर होने वाले कर्मचारियों को उनकी अंतिम सैलरी के आधार पर पेंशन मिलनी चाहिए। अभी तक ईपीएफओ एक निधार्रित सीमा में ही कर्मचारियों को पेंशन देता है। कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट में अपीली की थी। बता दें कि अभी तक ईपीएफओ अधिकतम 15,000 हजार रुपये तक की सैलरी को आधार बनाते हुए ही पेंशन देता था।
सुप्रीम कोर्ट ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ज्यादा पेंशन का रास्ता साफ कर दिया है। केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दर्ज की गई EPFO की विशेष अपील को खारिज कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ज्यादा पेंशन का रास्ता साफ कर दिया है। केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दर्ज की गई भविष्य निधि संगठन (EPFO) की विशेष अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ऐसे में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी ज्यादा पेंशन मिलेगी।
केरल हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में भविष्य निधि संगठन को कहा था कि रिटायर होने वाले कर्मचारियों को उनकी अंतिम सैलरी के आधार पर पेंशन मिलनी चाहिए। अभी तक ईपीएफओ एक निधार्रित सीमा में ही कर्मचारियों को पेंशन देता है। कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट में अपीली की थी। बता दें कि अभी तक ईपीएफओ अधिकतम 15,000 हजार रुपये तक की सैलरी को आधार बनाते हुए ही पेंशन देता था।