भोपाल में रात 10:30 बजे से सुबह 6:00 बजे तक केवल इमरजेंसी में ही निकल सकेंगे बाहर




दवा और खाने-पीने की दुकानें छोड़ सभी दुकानें 8 बजे तक बंद करनी होंगी
10 साल से कम और 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर से नहीं निकल सकते


राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ने के कारण कलेक्टर अविनाश लवानिया ने जिले में धारा 144 की सख्तियों का उपयोग किया है। रात साढ़े दस बजे से सुबह छह बजे तक इमरजेंसी होने पर ही घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी। नए आदेश में सोमवार से खुलने वाले स्कूल के अलावा अब कॉलेज, शिक्षण एवं कोचिंग संस्थान को भी बंद रखने होंगे। हालांकि, अधिकतम 50% शिक्षक एवं अन्य स्टाफ ही नियमों का पालन करते हुए स्कूलों में जा सकेंगे, ताकि ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग क्लास जारी रखी जा सके। लेकिन, स्कूल में बच्चे आएंगे या नहीं इसको लेकर स्थिति कोई भी स्पष्ट नहीं कर पाया। 





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