नई दिल्ली | भारत को कुलभूषण जाधव मामले में बड़ी कूटनीतिक सफलता मिली है. भारत ने पाकिस्तानी सैन्य अदालत के इस फैसले के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अदालत में 8 मई को गुहार लगाई थी. जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने कुलभूषण जाधव के फांसी पर अंतरिम रोक लगा दी है. बता दें भारत ने हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय अदालत आईसीजे में अपना पक्ष रखा था. जिसके आधर पर आईसीजे ने आज रोक लगाने आदेश दिया है. वहीं आईसीजे के अध्यक्ष रोनी अब्राहम ने पाकिस्तान सरकार को एक पत्र लिख कर कहा है कि वह इस तरह कार्रवाई करे जिससे इस मामले में जारी होने वाले अदालत के किसी आदेश का क्रियान्वयन संभव हो सके.
अंतर्राष्ट्रीय अदालत की विज्ञप्ति में इस बात की जानकारी दी गई है कि भारत ने पाकिस्तान पर विएना समझौता के उल्लंघन का आरोप लगाया है. अपनी याचिका में भारत ने यह भी कहा है कि इस मामले में कुलभूषण जाधव को अपना पक्ष रखने का मौका नही दिया गया था और न ही किसी भारतीय अधिकारी को उनसे मिलने दिया गया. भारत ने अपनी अपील में कहा कि उसे जाधव की गिरफ्तारी के लंबे समय बाद तक भी इसकी सूचना नहीं दी गयी और पाकिस्तान आरोपी को उसके अधिकारों की जानकारी देने में भी असफल रहा है.
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