गृह मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि ई-कॉमर्स कंपनियां लॉकडाउन के दौरान गैर-जरूरी सामानों की सप्लाई नहीं कर पाएंगी। इससे 2 दिन पहले सरकार ने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट तथा स्नैपडील जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों को जरूरी एवं गैर-जरूरी दोनों तरह की सेवाएं देने की अनुमति दे दी थी लेकिन इनसे संबंधित अंतिम अनुमति देने का निर्णय राज्य सरकारों पर छोड़ दिया था।
गृह मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि ई-कॉमर्स कंपनियां लॉकडाउन के दौरान गैर-जरूरी सामानों की सप्लाई नहीं कर पाएंगी। इससे 2 दिन पहले सरकार ने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट तथा स्नैपडील जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों को जरूरी एवं गैर-जरूरी दोनों तरह की सेवाएं देने की अनुमति दे दी थी लेकिन इनसे संबंधित अंतिम अनुमति देने का निर्णय राज्य सरकारों पर छोड़ दिया था।
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